Loksabha Elections 2024 Results: लोकसभा आम चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को, अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी 

Loksabha Elections 2024 Results: लोकसभा आम चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को, अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी 

Loksabha Elections 2024 Results: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव- 2024 के लिए मतगणना 4 जून, 2024 को प्रातः 8:00 बजे शुरू होगी। मतगणना राज्य के सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 90 मतगणना केंद्रों साथ-साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए स्थापित मतगणना केंद्र पर होगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि मतगणना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 0172-1950, कंट्रोल रूम टेलीफोन 0172-2701362 तथा ईमेल hry_elect@yahoo.com पर संपर्क किया जा सकता है।

चुनावी ड्यूटी में शामिल अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी

श्री अग्रवाल ने कहा कि वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इसका उल्लंघन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी (मतदान के अलावा) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ए के तहत दंड दिया जा सकता है, जिसमें 3 महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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