Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ में आज पार्षद चुनेंगे नए मेयर, बीजेपी और इंडिया गठबंधन में मुकाबला
चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर का चुनाव आज सुबह 11:00 बजे से होना है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। चेयरमैन की कुर्सी के लिए सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के पार्षद और I.N.D.I.A. के उम्मीदवार कुलदीप टीटा और भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर के बीच है।
वहीं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्षद गठबंधन के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गावी और भाजपा के उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू के बीच टक्कर है। इसके अलावा डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्षद निर्मला देवी, जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं और राजिंदर शर्मा जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके बीच में मुकाबला देखा जाएगा।
मेयर पद के लिए इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला
पुलिस छावनी में तब्दील किया इलाका
चंडीगढ़ पुलिस ने हंगामे की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी है और 600 से ज्यादा जवान मैदान में उतारे हैं। नगर निगम ऑफिस के दोनों गेटों से करीब 200 मीटर के एरिया को तीन लेयर की सिक्योरिटी में रखा है। मेयर चुनाव को लेकर पहली बार इतने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अब तक यहां पर भाजपा की सत्ता थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन होने के बाद बीजेपी से सत्ता छिनने का खतरा है।
पूरे चुनाव की होगी वीडियो ग्राफी
नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप टीटा की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक याचिका डाली थी। इसमें उन्होंने अदालत की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए मांग की थी। लेकिन नगर निगम की तरफ से अदालत में जवाब दिया गया कि पूरे चुनाव की वीडियो ग्राफी की जाएगी।
इसके बाद अदालत ने मामले में ऑब्जर्वर नियुक्त करने से मना कर दिया और नगर निगम को आदेश दिए की पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान वीडियो ग्राफी होनी चाहिए। इस वीडियो ग्राफी में कोई भी कट नहीं होना चाहिए।
यह प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में
अदालत ने कांग्रेस की याचिका कर दी थी रद्द
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस के जिला प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की ने याचिका लगाई थी। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार जसवीर सिंह बंटी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, न ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा है। इस पर चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता खुद उनसे मिलकर आए हैं।
उन्होंने चुनाव प्रक्रिया तक खुद की जान को खतरा बताया है। उन्होंने खुद पुलिस सुरक्षा मांगी है। इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हाउस अरेस्ट उन्हें नहीं किया गया है। इस पर अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस प्रधान की याचिका को रद्द कर दिया है।
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