Chandigarh JBT Bharti: चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती में बीएड वाले योग्य होंगे या नहीं, ये है ताजा अपडेट
Chandigarh JBT Bharti: चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जेबीटी के 293 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर शाम 5 बजे बंद कर दी गई। 11 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और वीरवार शाम तक करीब 54 हजार आवेदन शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुके थे ।
वहीं इस भर्ती के लिए बीएड किए हुए उम्मीदवार योग्य हैं या नहीं, इसे लेकर विभाग ने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन विभाग जल्द इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेगा। जिक्र योग्य है कि करीब 8 साल बाद शिक्षा विभाग चंडीगढ़ जेबीटी के नियमित पदों पर भर्ती कर रहा है।
जेबीटी भर्ती के लिए विभाग ने 30 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था। 10 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि जेबीटी टीचर भर्ती के लिए बीएड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगी (एनसीटीई) ने एक नोटिस जारी कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड एप्लिकेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन से बाहर कर दिया है।
28 जून 2018 की एनसीटीई की नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी राज्य अब बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित नहीं कर सकेगा। लेकिन न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही एनसीटीई की नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब से मान्य होगी। इसे आधार बनाकर नियम स्पष्टीकरण के लिए पहले बिहार और फिर झारखंड शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
सूत्रों के मुताबिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पष्ट न होने के चलते इस भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसी कारण पांच बार आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया। पहले 31 अगस्त आवेदन की आखिरी तारीख थी, फिर इसे 25 सितंबर किया गया। इसके बाद 10 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर और आखिरकार 30 नवंबर किया गया।
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया क्लोज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही शिक्षा विभाग चलेगा। क्लैरिटी के लिए कानूनी सलाह ली गई थी जो मिल गई है। विभाग अपने स्तर पर इसे रिव्यू कर रहा है, जिसे जल्द ही स्पष्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 28 जून 2018 की एनसीटीई की नोटिफिकेशन में जेबीटी भर्ती में नियमों का संशोधन कर बीएड वाले उम्मीदवारों को भी योग्य बनाया गया था।
एनसीटीई के इस संशोधन के बाद पहले हिमाचल और फिर राजस्थान टीचर्स यूनियन ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले पर सुनवाई करते हुए इस साल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस संशोधित नियम को गलत बताकर जेबीटी भर्ती में बीएड को मौका न देने का फैसला सुनाया था
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