HPSC HCS Bharti: हरियाणा के HCS पेपर लीक मामले की रोज सुनवाई का आदेश, जानिए पूरा मामला

HPSC HCS Bharti: हरियाणा के HCS पेपर लीक मामले की रोज सुनवाई का आदेश, जानिए पूरा मामला

HPSC HCS Bharti: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की निचली अदालत से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा, 2017 के पेपर लीक से संबंधित मामले की सुनवाई में तेजी लाने और रोज सुनवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा ने निचली अदालत को 15 अप्रैल या उससे पहले मामले का सकारात्मक निपटारा करने का निर्देश दिया और इस पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने कहा, दोनों पक्षों के वकीलों ने निचली अदालत के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए सहयोग करने का वचन दिया है। न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले में आरोपी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें जिरह के लिए दस्तावेज को तलब करने के उनके आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा न्यायिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से जुड़ा यह एक गंभीर मामला है। शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर मामला चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।

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