Haryana Lok Adalats: हरियाणा के 22 जिलों और 34 उप-मण्डलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Haryana Lok Adalats: हरियाणा के 22 जिलों और 34 उप-मण्डलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Haryana Lok Adalats: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरूण पल्ली के मार्गदर्षन में हरियाणा राज्य में वर्ष 2023 में अपनी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 34 उपमंडलों में किया गया, जिसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, एम.ऐ.सी.टी., छोटे अपराध, सारांश, यातायात चालान, एन.आई. एक्ट आदि से संबंधित कई मामले उठाए गए। इसमें एडीआर केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामले भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सुभाष मैहला तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचकुला श्री वेद प्रकाश सिरोही ने सत्र न्यायालय पंचकुला में लोक अदालत बैंचों का निरीक्षण किया और पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ वादियों से बातचीत की। हालसा की संयुक्त सदस्य सचिव डॉ. कविता कंबोज और श्री राजेश यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे।

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लोक अदालत बिना किसी अतिरिक्त लागत या शुल्क के पार्टियों पर बाध्यकारी मामलों के त्वरित और अंतिम सहमतिपूर्ण निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव भी सुनिश्चित करती हैं क्योंकि विवाद करने वाले पक्षकार अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत पीठों द्वारा लगभग 2,00,000 मामलों की सुनवाई की गई।

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