Punjab News: पंजाब के जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं की संपत्तियों की 27 से 29 मार्च तक होगी ई-नीलामी
Punjab News: पंजाब के जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपनी विभिन्न योजनाओं में संपत्तियों की ई-नीलामी 27.03.2024 सुबह 9:00 बजे से 29.03.2024 शाम 5:00 बजे तक आयोजित की है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार सिंह संघेडा ने बताया कि इस संबंध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2024 सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है, जो 22 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल www.tenderwizard.com/DLGP पर उपलब्ध है।
अध्यक्ष ने आगे बताया कि इस ई-नीलामी में ट्रस्ट की विभिन्न योजनाएं जैसे 170 एकड़ (सूर्य एन्क्लेव) में कमर्शीयल संपत्तियां, 2 नर्सिंग होम साइट, एक प्राईमरी स्कूल साइट, 16 शाप साइट, 8 स्टॉल साइट, शहीद रमनदादा कमर्शीयल कॉम्प्लेक्स (3.71 एकड़) रिहायश संपत्ति जैसे निर्मित बूथ साइट ग्राउंड फ्लोर (कुल 5), निर्मित बूथ साइट जमीनी मंजिल (कुल 5), शहीद भगत सिंह कॉलोनी में (26.8 एकड़) साइट रिहायश संपत्ति, जैसे कि 2 एससीओ साईट मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव (13.96 एकड़) में रिहायशी जायदाद ,26 प्लाट 18 निर्मित बूथ, महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू (70.5 एकड़) में रिहायश और कमर्शीयल संपत्तियां जैसे 2 एससीओ, 1 नर्सिंग होम साइट, 1 ओल्ड एज होम साइट, 5 कियोस्क साइटें, 7 प्लाट और गुरु अमरदास नगर (51.5 एकड़) में रिहायशी प्लाट बेचने के लिए है।
उन्होंने कहा कि इस ई-नीलामी से ट्रस्ट को करोड़ों रुपये की आमदन होने की संभावना है।
इसके अलावा, ट्रस्ट की 170 एकड़ (सूर्य एन्क्लेव) और 70.5 एकड़ (महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू) की विकास योजना में पिछले दिनों उत्पन्न हुई सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया है, जिस पर 1.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए है।
चेयरमैन ने आगे कहा कि ट्रस्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित ऐसे प्लाट जिन पर 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है और आवंटियों द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा, ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं में आवंटन/हस्तांतरण से इंनहैसमेंट और गैर-इंनहैसमेंट की वसूली में भी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि लोग स्वयं भुगतान करने के लिए आगे आ रहे है ताकि अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इससे संस्था आर्थिक रूप से मजबूत होगी और बकाया राशि की वसूली होगी।
श्री संघेड़ा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा 94.97 एकड़ (सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन) की विकास योजना में रेलवे विभाग के सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में खोले जाने वाले रेलवे स्टेशन के दूसरे एंट्री गेट को ध्यान में रखते हुए संबंधित सड़क ट्रस्ट द्वारा 94.97 एकड़ (सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन) योजना 120 फुट चौड़ी सड़क से जोडने के लिए 45 फुट चौडी सडक को 80 फीट चौड़ा करने और 25 एससीओ और 23 बूथों/दुकानों के प्रमोशन के लिए पीटीआई एक्ट 1922 की धारा 43 के तहत नोटीफीकेशन भी अंतिम चरण में है, जो जल्द ही जारी की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट द्वारा आवंटित रिहायशी एवं कमर्शीयल जायदादो के नक्शे, जो अब तक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत होते है अब ऑनलाइन के अलावा सरकारी अधिसूचना के अनुसार नक्शानवीस द्वारा संपत्ति के मालिक की स्वै-वैरीफीकेशन के अधीन प्रक्रिया को भी मंजूरी दी जाएगी और आवंटियों को अपने आवेदन के साथ ट्रस्ट के कार्यालय से आवंटन पत्र, किस्त रसीदें, बढ़ी हुई लागत रसीदें और नवीनतम गैर-निर्माण शुल्क रसीदें आदि की एक प्रति प्राप्त करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद आवंटी स्वयं वैरीफीकेशन के माध्यम से नक्शे स्वीकृत करेंगे।
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